श्री नानाजी देशमुख आवास योजना गरीबी रेखा से ऊपर निर्माण श्रमिक परिवारों की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने तथा श्रमिक परिवारों के पलायन को रोकने और उनकी दक्षता बढ़ाने तथा श्रमिकों को स्वच्छता के साथ पक्के मकानों की सुविधा प्रदान करने के लिए यह योजना लागू की गई है।
जराट सरकारश्री का श्रम एवं रोजगार विभाग निर्माण श्रमिकों के लिए विभिन्न योजनाएं लाता है। इससे श्रमिकों के जीवन में अस्थिरता नहीं आएगी और वे मुख्यधारा से जुड़े रहेंगे तथा उन्हें सुरक्षा मिलेगी। साथ ही आर्थिक बोझ से भी बचा जा सकता है। यह योजना केवल शहरी क्षेत्रों में उपलब्ध है जहां मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत स्थानीय स्व-सरकारी प्राधिकरण / शहरी विकास प्राधिकरण और गुजरात हाउसिंग बोर्ड द्वारा ईडब्ल्यूएस / एलआईजी मकान आवंटित किए जाते हैं, इस योजना का लाभ पंजीकृत निर्माण श्रमिक को प्रति परिवार एक बार दिया जाता है बोर्ड के साथ.
Shri Nanaji Deshmukh Housing Yojana
| योजना का नाम | श्री नानाजी देशमुख आवास योजना |
| विभाग का नाम | श्रम, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग |
| उप-मंडल/कार्यालय का नाम | गुजरात भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड |
| लेख की भाषा | हिन्दी और अंग्रेजी |
| लाभार्थी की पात्रता | श्रम योगी (बोर्ड में पंजीकृत) |
| योजना/सेवा के अंतर्गत सहायता उपलब्ध है | रु. 1,60,000/- |
| किस जाति के लोग आवेदन कर सकते हैं? | लागू नहीं। |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑफलाइन |
| Official Website | https://bocwwb.gujarat.gov.in |
योजना के अंतर्गत नियम एवं पात्रता
- गुजरात भवन और अन्य निर्माण मजदूरों को कल्याण बोर्ड के साथ निर्माण मजदूर के रूप में पंजीकृत किया जाना चाहिए और,
- उनके पास निर्माण बोर्ड द्वारा जारी निर्माण श्रमिक के रूप में पूर्ण विवरण वाला एक पहचान पत्र होना चाहिए। और,
- बोर्ड कार्यालय में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पास गुजरात हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय स्व-सरकारी संगठन और शहरी विकास प्राधिकरण से ईडब्ल्यूएस/एलआईजी भवन होना चाहिए।
- बोर्ड के कार्यालय में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पास स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए।
- बोर्ड कार्यालय में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पास गुजरात हाउसिंग बोर्ड/स्थानीय स्वशासन संगठन और शहरी विकास प्राधिकरण से ईडब्ल्यूएस/एलआईजी भवन होना चाहिए।
- बोर्ड के कार्यालय में पंजीकृत निर्माण श्रमिक के पास स्वयं या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई घर नहीं होना चाहिए।
योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- मकान आवंटन पत्र मकान की किस्त के भुगतान के संबंध में एक पत्र
- आईडी प्रमाण (आधार कार्ड, चुनाव कार्ड और निवास प्रमाण)
- किराया अनुबंध/किराया रसीद/मकान मालिक के पत्राचार की प्रतिलिपि नगर निगम कर बिल की प्रतिलिपि
- शपथ पत्र (यदि किराए पर रह रहे हैं)
- लाभार्थी पहचान पत्र/यू-विन कार्ड
- दो पासपोर्ट साइज फोटो
Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya | कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
FAQs- अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न?
1. क्या श्री नानादेशमुख आवास योजना का लाभ उठाने के लिए कोई आय-सीमा निर्धारित है?
उत्तर: नहीं, कोई आय-सीमा निर्धारित नहीं है।
2. श्री नानाजी देशमुख आवास योजना 2023 योजना के तहत किस कार्यालय से संपर्क करें?
उत्तर: निम्नलिखित कार्यालय से संपर्क करना होगा।
सदस्य सचिव; गुजरात भवन एवं निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड
पता: श्रम भवन-कंपाउंड, गनहाउस के बगल में, रुस्तम कामा रोड, खानपुर, अहमदाबाद-380001
3. क्या श्री नानादेशमुख आवास योजना-गुजरात के तहत उपलब्ध सहायता लाभार्थी के लिए सुलभ है?
उत्तर: नहीं, स्वीकृत सहायता बोर्ड के कार्यालय में पंजीकृत निर्माण श्रमिक को गुजरात हाउसिंग बोर्ड या स्थानीय स्व-सरकारी निकाय या शहरी विकास प्राधिकरण के प्रभार में रखा गया है जो प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया है।